केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा जारी नए सिम कार्ड नियम सोमवार से लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन निर्धारित की गई है।

दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे ग्राहकों की पहचान करें, जिनके नाम पर पहले से निर्धारित सीमा के करीब मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। ऐसे ग्राहकों को नए नियमों की जानकारी देते हुए बताया जाएगा कि सीमा पूरी होने के बाद वे नया मोबाइल कनेक्शन नहीं ले सकेंगे।

नए नियमों के तहत ग्राहक को कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) में यह जानकारी देनी होगी कि अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों और लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया में उसके नाम पर पहले से कितने मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं।

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से होगी निगरानी

दूरसंचार विभाग के अनुसार, जिन ग्राहकों के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं, उनकी जानकारी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) पर उपलब्ध कराई गई है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल टेलीकॉम कंपनियां ऐसे ग्राहकों की पहचान के लिए करेंगी, जिनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन की अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है।

नए सिस्टम में ग्राहकों की पहचान के लिए उनके फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूरसंचार विभाग अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके सब्सक्राइबर्स की तस्वीरें DIP पर उपलब्ध कराएगा, जिन्हें टेलीकॉम कंपनियां डाउनलोड कर सकेंगी।

सीमा से अधिक कनेक्शन पर होगा सस्पेंशन

नए नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन प्राप्त कर लेता है, तो अतिरिक्त कनेक्शन को सक्रिय होने के बाद सस्पेंड किया जा सकता है। यह सस्पेंशन तब तक जारी रहेगा, जब तक निर्धारित सीमा से अधिक कनेक्शन रखने से संबंधित मामला हल नहीं हो जाता।

दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर CAF की शर्तों के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाएं लागू नहीं करते, तब तक तय सीमा से अधिक सक्रिय किए गए मोबाइल कनेक्शन को तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन से जुड़ा मामला सुलझ नहीं जाता।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *